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“नवजात ‘बिकाऊ नहीं’ निकला कानून का संदेश, अवैध दत्तक ग्रहण पर कोरबा में बड़ी कार्रवाई”

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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता : संजय जेठवानी

जिला मेडिकल कॉलेज में जन्मे नवजात के अवैध लेन-देन पर FIR दर्ज, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की कार्रवाई से खुलासा

कोरबा ACGN : कोरबा जिले में नवजात शिशु के अवैध दत्तक ग्रहण (adoption) से जुड़े एक गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। मामला जिला मेडिकल कॉलेज में जन्मे एक नवजात शिशु के कथित अवैध लेन-देन से जुड़ा है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद FIR दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी बसंत मिंज के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि नवजात शिशु को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से दूसरे पालक को सौंपने का प्रयास किया गया था।
जिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की समन्वयक श्रीमती सरिता सिन्हा द्वारा इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि भारत में किसी भी बच्चे का दत्तक ग्रहण केवल केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार का निजी लेन-देन, खरीद-फरोख्त या गैरकानूनी तरीके से शिशु का हस्तांतरण कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में किशोर न्याय अधिनियम एवं मानव तस्करी से संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही संबंधित अस्पताल एवं अन्य कड़ियों की भी जांच की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध दत्तक ग्रहण या बाल लेन-देन की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रदीप मिश्रा
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