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जोबी हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

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रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- संजय जेठवानी

कोठीकुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, चारों को उम्रकैद, पारिवारिक विवाद में तिहारू साहू पर जानलेवा हमला, इलाज के दौरान हुई थी मौत; अदालत ने चारों आरोपियों को सुनाई सजा

रायगढ़ ACGN:- खरसिया तहसील के ग्राम कोठीकुंडा में हुए बहुचर्चित तिहारू साहू हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में चार आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
रास्ता रोककर शुरू हुआ था विवाद – पुलिस के अनुसार 7 जुलाई 2025 को तिहारू साहू अपनी दूसरी पत्नी सुकमति साहू के साथ मोटरसाइकिल से मसनिया कला जा रहा था। ग्राम कोठीकुंडा में उसके बेटे विकास साहू के घर के सामने उसकी पहली पत्नी जानकी साहू ने कथित रूप से रास्ते में बांस रखकर मोटरसाइकिल रुकवा दी।
इसके बाद विवाद बढ़ गया। जानकी साहू के साथ उसकी बहन जया साहू भी मौजूद थी। दोनों की तिहारू से धक्का-मुक्की के दौरान विकास साहू और भुनेश्वर साहू भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक चारों ने मिलकर तिहारू के साथ मारपीट की और इसी दौरान विकास साहू ने धारदार टांगी से हमला कर दिया।
हमले में तिहारू की आंख के ऊपर, भुजा, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं।
इलाज के दौरान मौत से बदली धाराएं – घटना के बाद पुलिस चौकी जोबी में अपराध क्रमांक 373/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गंभीर रूप से घायल तिहारू साहू की उपचार के दौरान 12 जुलाई 2025 को मौत हो गई। इसके बाद मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।


दो महीने में पेश हुआ चालान – मामले की विवेचना चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर ने की। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ घटना से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जुटाए और करीब दो महीने के भीतर 8 सितंबर 2025 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार चालान पेश होने के करीब एक वर्ष के भीतर न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया।


चारों दोषियों को उम्रकैद – न्यायालय ने विकास साहू, भुनेश्वर साहू, जानकी साहू और जया साहू को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध पाया। सभी को आजीवन कारावास के साथ 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस ने बताया कि न्यायालयीन प्रकरणों में साक्षियों की समय पर उपस्थिति और समंस-वारंट की तामीली को लेकर एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। पुलिस विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद इस मामले में चारों आरोपियों को न्यायालय से सजा मिली है।


प्रदीप मिश्रा
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