रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए सहायक ग्रेड-02 प्रदीप मिश्रा निलंबित
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
40 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार, जेल भेजे जाने के बाद विभाग ने की निलंबन की कार्रवाई
कोरबा ACGN:- कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीबी/ईओडब्ल्यू इकाई बिलासपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 0/2026 में बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 प्रदीप मिश्रा को 29 मई 2026 को प्रार्थी अमृत बघेल से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया और पाया कि संबंधित कर्मचारी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। इसके आधार पर सहायक ग्रेड-02 प्रदीप मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शासन की शून्य सहिष्णुता की नीति है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
प्रदीप मिश्रा
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