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नशे के कारोबार पर सख्त वार: तीन आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय का फैसला, ऑनरेक्स कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए थे आरोपी

सूरजपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 17 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह की अदालत द्वारा सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 फरवरी 2025 को चौकी लटोरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तुलसी नाला के पास कुछ लोग नशीली दवाओं के साथ मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर विकास सिंह राणा पिता विजय सिंह राणा उम्र 30 वर्ष, सूरज सिंह पिता धनेश्वर सिंह उम्र 20 वर्ष तथा आशीष सिंह उर्फ गोलू सिंह पिता गोकुल सिंह उम्र 30 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम केनाबांध थाना कोतवाली अम्बिकापुर को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ऑनरेक्स कफ सिरप की 1000 बोतलें बरामद की थीं।
इस मामले में चौकी लटोरी थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 55/2025 के तहत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मामले में शामिल एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण के विवेचक एएसआई अरुण गुप्ता द्वारा मामले में पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रदीप मिश्रा
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