पेंशन फाइल में बड़ी लापरवाही! दिवंगत शिक्षक के मामले में 6 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
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मुंगेली, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
वेतन निर्धारण का समय पर अनुमोदन नहीं कराने और लंबित पेंशन को लेकर गलत जानकारी भेजने का आरोप, लोक शिक्षण संचालक ने जारी किया निलंबन आदेश
मुंगेली ACGN:- दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण में कथित लापरवाही अब शिक्षा विभाग के छह अधिकारी-कर्मचारियों पर भारी पड़ी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने मुंगेली जिले में पेंशन प्रकरण से जुड़े कार्यों में नियम विरुद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब पाए जाने के बाद छह अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी किया है।
मामला शासकीय हाईस्कूल लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान अंजनी त्रिपाठी से जुड़ा है, जिनका सेवाकाल के दौरान 25 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। मृत्यु के बाद उनके परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से संबंधित प्रकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान विभागीय स्तर पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने की बात आदेश में कही गई है।
चार साल पुराने वेतन निर्धारण पर उठे सवाल
आदेश के अनुसार वर्ष 2018 में सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग में संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण की सक्षम प्राधिकारी से समय पर जांच और अनुमोदन नहीं कराया गया। बाद में अनुमोदन में देरी के कारण अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति बनी।
इसके अलावा लंबित पेंशन प्रकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को गलत जानकारी भेजे जाने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है। विभाग ने इन परिस्थितियों को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब माना है।
इन छह पर हुई निलंबन की कार्रवाई
मामले में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र को निलंबित किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में नियम विरुद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब पाया गया। इसी आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में बिलासपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबित सभी छह अधिकारी-कर्मचारियों का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर के कार्यालय में निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
दिवंगत शिक्षक के परिवार से जुड़े पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रकरण में हुई इस कार्रवाई ने विभागीय स्तर पर लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण और दस्तावेजी प्रक्रिया में सावधानी की आवश्यकता को भी सामने ला दिया है। विभागीय आदेश में दर्ज तथ्यों के आधार पर छह अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
प्रदीप मिश्रा
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