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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक,धर्मांतरण पर रोक सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009


धर्मांतरण पर रोक, कर्मचारी चयन मंडल गठन और उपकर शुल्क समाप्त करने सहित 10 बड़े फैसले

रायपुर, 10 मार्च 2026/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, कानून और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने धर्मांतरण पर रोक लगाने, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और ऊर्जा व खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाना है।
बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये प्रकरण मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित किए गए थे।


कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की दरों के निर्धारण के प्रस्ताव पर भी सहमति दी। इसके तहत CREDA द्वारा स्थापित सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1 लाख 50 हजार रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 और आगामी वर्षों में निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1 लाख 50 हजार रुपये, जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। वहीं घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 2 से 6 घन मीटर क्षमता तक प्रति संयंत्र 9 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिसके तहत पंजीयन पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए संपत्ति अंतरण पर 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था, जो अब योजना बंद होने के कारण समाप्त किया जा रहा है।
बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का निर्णय लिया गया। यह मंडल तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवारों का चयन करेगा।
कैबिनेट ने लोक परीक्षाओं में नकल और अन्य अनुचित साधनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।


इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद ने खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का भी निर्णय लिया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
प्रदीप मिश्रा
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