लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोपी जेल दाखिल
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दुर्ग छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – अधिक लाभांश दिलाने का झांसा देकर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को नेवई थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आवेदकगणों ने एमसीएक्स कंपनी प्रतिमाह तीन से सात प्रतिशत लाभांश देने का झांसा देकर राशि इन्वेस्ट कराकर फर्जी बाँडपेपर देकर अपने अपने खाते में छलपूर्वक 49 ,50,000 रूपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर धारा 420 , 467, 468 , 471 , 409 , 34 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त प्रकरण मे आरोपी प्रकाश चंद्र पाढी को प्रकरण में विगत माह 25 सितम्बर को सम्बलपुर से गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय जिला दुर्ग मे पेश किया गया , जो वर्तमान मे केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूध्द है। उसी प्रकरण मे अन्य आरोपी संतोष कुमार आचार्य उम्र 44 वर्ष भानुपाली जिला सम्बलपुर उड़ीसा जो कि थाना भानूपाली के अपराध क्रमांक 41/25 धारा 316(2) , 318 (2) , 336(2) , 340(2) बीएनएस के प्रकरण में गिरफ्तार होकर सर्किल जेल सम्बलपुर मे निरूद्ध था। जिसके संबंध में सूचना मिलने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त आरोपी संतोष कुमार आचार्य को सर्किल जेल सम्बलपुर से दुर्ग लाकर प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर नेवई थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नेवई उनि कमल सिंह सेंगर , उनि सुरेन्द्र तारम , आरक्षक हेमंत नेताम और रवि बिसाई का उल्लेखनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी
संतोष कुमार आचार्य उम्र 44 वर्ष निवासी – भानुपाली , जिला – सम्बलपुर (उड़ीसा)।
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