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स्कूलों के आसपास तंबाकू का कारोबार, 17 दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई!

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दर्री और जेलगांव में जांच अभियान, कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर 11 चालान, छह दुकानदारों को दी गई समझाइश।

कोरबा ACGN:- तंबाकू सेवन पर नियंत्रण और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में 3 नवंबर 2026 को कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार दर्री और जेलगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी, जिला नोडल अधिकारी (NTCP) कुमार पुष्पेंश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद्माकर शिंदे के मार्गदर्शन में परिवर्तन दल ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 17 दुकानों में जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 चालान किए गए।


कार्रवाई के दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत छह और धारा 6(ब) के तहत पांच चालान किए गए। वहीं छह दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देकर नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। सभी दुकानों में धारा 6(अ) के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी सूचना वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए।


इस संयुक्त अभियान में सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र देवांगन, औषधि निरीक्षक वीरेंद्र कुमार भगत, जिला सलाहकार डॉ. मानसी जायसवाल, सोशल वर्कर संतोष केवट, दर्री थाना के आरक्षक कृष्ण भारद्वाज तथा नगर निगम दर्री जोन के स्वच्छता निरीक्षक शैलेंद्र नामदेव, एआरआई सत्य प्रकाश राठौर और हेल्पर मुकेश कुमार राज शामिल रहे।


प्रशासन के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण करना और लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


अब सवाल यह है कि नियमों के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री क्यों जारी रहती है? केवल चालानी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और जनजागरूकता भी जरूरी है, ताकि बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखा जा सके।


प्रदीप मिश्रा
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