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कॉमन एरिया हस्तांतरण में लापरवाही पर सीजीरेरा की बड़ी कार्रवाई, 595 प्रमोटर्स को नोटिस

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रायपुर (छत्तीसगढ़)

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता:- अनादि पांडेय

989 पूर्ण परियोजनाओं में सोसायटी गठन और कॉमन एरिया हस्तांतरण नहीं होने पर 15 दिन में मांगा जवाब

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आवंटितियों के हितों की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने राज्यभर में 595 प्रमोटर्स के 989 ऐसे पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बावजूद अब तक कॉमन एरिया, सामान्य सुविधाओं और आवश्यक दस्तावेजों का हस्तांतरण आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन को नहीं किया गया है।
सीजीरेरा द्वारा की गई समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि अनेक परियोजनाओं में प्रोजेक्ट पूर्ण होने और अधिभोग की अनुमति मिलने के बाद भी प्रमोटर्स ने आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया। साथ ही परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं और प्रबंधन का विधिवत हस्तांतरण भी नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(e) एवं धारा 17 के तहत संबंधित प्रमोटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रेरा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह परियोजना में रहने वाले आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित करे और समयबद्ध तरीके से कॉमन एरिया, परियोजना से जुड़े अभिलेख तथा अन्य सुविधाओं का हस्तांतरण संबंधित संस्था को करे। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही परियोजना का संचालन और रखरखाव पूरी तरह से आवंटितियों के नियंत्रण में आता है।
सीजीरेरा ने यह भी कहा है कि रेरा अधिनियम केवल प्रमोटर्स पर ही दायित्व नहीं डालता, बल्कि आवंटितियों को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आवंटी का दायित्व है कि वह सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए और परियोजना के सामूहिक प्रबंधन में सहयोग करे।
प्राधिकरण ने सभी आवंटितियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ-साथ अपने वैधानिक दायित्वों का भी निर्वहन करें। सोसायटी गठन और कॉमन एरिया हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहभागिता से ही आवासीय परियोजनाओं का बेहतर प्रबंधन और रखरखाव संभव हो सकेगा।
सीजीरेरा द्वारा जारी नोटिस में संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित प्रमोटर्स के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सीजीरेरा का कहना है कि रेरा का उद्देश्य केवल रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन करना नहीं है, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के बाद भी आवंटितियों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा बेहतर आवासीय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

प्रदीप मिश्रा
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