बिना RERA पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर गिरी गाज
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रायपुर – छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
CGRERA की सख्त कार्रवाई, दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड
रायपुर, ACGN :- छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जिले में बिना वैध RERA पंजीकरण के प्लॉट का विज्ञापन और विक्रय किए जाने के मामले में प्राधिकरण ने दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि दोनों भूमि स्वामी ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से प्लॉट विकसित कर रहे थे और बिना RERA पंजीकरण के उसका प्रचार-प्रसार और विक्रय कर रहे थे। यह गतिविधि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाई गई, जिसमें बिना पंजीकरण किसी भी परियोजना के विज्ञापन, बुकिंग या विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है।
मामले की जांच, दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल और सुनवाई के बाद CGRERA ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद प्राधिकरण ने दोनों पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा।
CGRERA ने साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और इस तरह के मामलों में आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रदीप मिश्रा
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