30 दिन की समय-सीमा टूटी तो सीएमओ पर गिरी कार्रवाई की गाज, राशन कार्ड सुधार में देरी पर ₹100 जुर्माना
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अनदेखी पर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों को समय पर सेवाएं देने की चेतावनी
रायपुर ACGN :- आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय में उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। तिल्दा नगर पालिका में राशन कार्ड में नाम सुधार का काम निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा में पूरा नहीं करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अमिताभ शर्मा को भारी पड़ गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार एक हितग्राही ने राशन कार्ड में नाम सुधार के लिए आवेदन किया था। नियमानुसार इस सेवा के निराकरण के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित है, लेकिन तय अवधि बीत जाने के बाद भी आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई की।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि आम जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सेवाओं का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदीप मिश्रा
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