37.26 लाख रुपये के कथित गबन मामले में गुरसिया की सरपंच निलंबित, एसडीएम ने जारी किया आदेश
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
वित्तीय अनियमितता और शासकीय राशि निजी खाते में हस्तांतरित करने के आरोपों के बाद पंचायत राज अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई
कोरबा ACGN:- कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत जारी आदेश के माध्यम से की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गुरसिया के ग्रामीणों ने सरपंच के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन तथा आईडीबीआई बैंक, कोनकोना शाखा के खाते के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन पंचायत सचिव रविन्द्र कुमार सिंह के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से 37 लाख 26 हजार रुपये की निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत राशि नियमों के विपरीत सरपंच के निजी बचत खाते में अंतरित की गई।

जांच में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन के कथित गबन का मामला माना गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय एवं लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन तथा गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है।
इसी आधार पर सरपंच के विरुद्ध धारा 40(1)(क) के अंतर्गत पद से पृथक करने की कार्रवाई न्यायालय में पहले से प्रक्रियाधीन है। न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामील भी कराई जा चुकी है। न्यायालय ने माना कि सरपंच के पद पर बने रहने से पंचायत के अभिलेख, शासकीय कार्य तथा निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के किसी भी शासकीय कार्य या वित्तीय लेन-देन का संचालन करने की अनुमति नहीं होगी तथा पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, शासकीय सामग्री एवं प्रभार अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश 10 जुलाई 2026 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा द्वारा जारी किया गया।
प्रदीप मिश्रा
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