डी.डी. अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू सील, लाइसेंस अस्थायी रूप से निरस्त
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
चिकित्सीय लापरवाही और अनियमितताओं की जांच के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई, मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं करने का संदेश
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ACGN:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेमरा स्थित डी.डी. अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर एवं आईसीयू वार्ड को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन (लाइसेंस) अस्थायी एवं सशर्त रूप से निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने नर्सिंग होम एक्ट तथा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह कार्रवाई 22 जून 2026 को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल से सिम्स बिलासपुर रेफर की गई एक प्रसूता के उपचार से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। शिकायतों के आधार पर गठित संयुक्त जांच दल ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में पाया गया कि गंभीर मरीजों के उपचार के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। आवश्यक चिकित्सा संसाधनों का भी अभाव मिला। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से अतिरिक्त शुल्क लिए जाने संबंधी शिकायतों की भी जांच की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन द्वारा किए गए निरीक्षण में यह भी पाया गया कि गंभीर प्रसूति संबंधी मामलों का उपचार आवश्यक विशेषज्ञों एवं पर्याप्त सुविधाओं के बिना किया जा रहा था। जांच के दौरान एक अन्य प्रसूता के उपचार में भी लापरवाही के तथ्य सामने आने की जानकारी दी गई।
प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जांच प्रतिवेदनों एवं प्राप्त जवाब के परीक्षण के बाद संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर एवं आईसीयू को सील करने तथा पंजीयन को अस्थायी एवं सशर्त रूप से निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के मामलों में बिना किसी भेदभाव के विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।
प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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