आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़क संचालन पर लगेगी रोक, नियम तोड़ने पर होगी चालानी कार्रवाई
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
खेतों में उपयोग के लिए बने आयरन केजव्हील अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे, सड़क सुरक्षा और संरक्षण के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
रायपुर। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने रबर टायर के स्थान पर लोहे के पिंजरेनुमा पहियों (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के केजव्हील वाले ट्रैक्टरों का उपयोग केवल कृषि कार्य और खेतों तक सीमित है। इन्हें डामर, सीमेंट की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे वाहनों के सड़क पर संचालन से सड़क सुरक्षा प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर पाए जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। सभी परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार आयरन केजव्हील से लैस ट्रैक्टर जब पक्की सड़कों पर चलते हैं तो सड़क की सतह को नुकसान पहुंचता है। लोहे के पहियों के दबाव और घर्षण से डामर एवं सीमेंट की सड़कें खराब होती हैं, जिससे शासन को सड़क मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे वाहनों से अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।
परिवहन विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा कि आयरन केजव्हील का उपयोग केवल खेतों और कृषि कार्यों के लिए किया जाए, न कि सार्वजनिक सड़कों पर।
इसके साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नियमों की जानकारी पहुंच सके।
परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें तथा मोटर वाहन नियमों का पालन करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
प्रदीप मिश्रा
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