अवैध डीजल-पेट्रोल कारोबार का भंडाफोड़, 35 लाख से अधिक का मशरूका जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
कबीर नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14,100 लीटर ईंधन, टैंकर, नकदी और उपकरण बरामद
रायपुर ACGN:- पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के थाना कबीर नगर पुलिस ने अवैध डीजल-पेट्रोल के कारोबार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कान्हा ढाबा के पीछे स्थित ई.पी. रोलिंग मिल के पास दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित पेट्रोल और डीजल बरामद किया है। कार्रवाई में टैंकर सहित कुल 35 लाख 45 हजार 770 रुपये मूल्य का मशरूका जब्त किया गया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक गिरोह द्वारा बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल का अवैध भंडारण कर उसकी कटिंग एवं रीसेलिंग का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर मौके पर छापेमार कार्रवाई की गई।

दबिश के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या दस्तावेज के ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित तरीके से भंडारण कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान 8 ड्रमों में भरा 1,600 लीटर पेट्रोल, 3 ड्रमों में भरा 500 लीटर डीजल तथा वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 8727 के टैंकर में भरा 12,000 लीटर डीजल बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 1 लाख 30 हजार रुपये नगद, एक मोटर पंप, दो चाड़ी (कीप) तथा एक कटिंग ड्रम भी जब्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया (38 वर्ष), उमेश साव (55 वर्ष), रामजी यादव (45 वर्ष) तथा धर्मेन्द्र साव (45 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी थाना उरला एवं थाना आमानाका क्षेत्र में अवैध तेल कारोबार के मामलों में पकड़े जा चुके हैं तथा उनके विरुद्ध पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
गिरफ्तार आरोपी

1. ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया पिता स्व. महेश साव, उम्र 38 वर्ष, निवासी सुभाष चौक उरला बेंद्री रोड, गुरुघासीदास जैतखाम के पास, थाना उरला, जिला रायपुर।
2. उमेश साव पिता लखन साव, उम्र 55 वर्ष, निवासी दुर्गा नगर, नगर निगम के सामने बीरगांव, थाना उरला, जिला रायपुर।
3. रामजी यादव पिता स्व. चौथीराम यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी पावर हाउस कैम्प-01, प्रगति नगर वार्ड क्रमांक 30, भाई किराना स्टोर्स के पास, थाना छावनी, जिला दुर्ग।
4. धर्मेन्द्र साव पिता स्व. जगदीश साव, उम्र 45 वर्ष, निवासी मिनी माता नगर, मकान क्रमांक 297, खुर्सीपार जोन-03, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।

जब्ती :- 1,600 लीटर पेट्रोल (08 ड्रमों में भरा हुआ)
500 लीटर डीजल (03 ड्रमों में भरा हुआ)
12,000 लीटर डीजल (टैंकर क्रमांक CG 07 BA 8727 में भरा हुआ)
01 लाख 30 हजार रुपये नगद
01 मोटर पंप
02 चाड़ी (कीप)
01 कटिंग ड्रम
डीजल से भरा टैंकर वाहन क्रमांक CG 07 BA 8727
कुल जब्ती मूल्य : लगभग 35,45,770 रुपये।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 और 111 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है। यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध ईंधन की आपूर्ति कहां से की जा रही थी और इसे किन क्षेत्रों में खपाने की तैयारी थी। इसके लिए पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है।
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर। जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
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