साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट पर डीडी नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई, करीब 9 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा मिला बैंक खाता
रायपुर ACGN:- रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना डीडी नगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर अपने बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त अवैध राशि के लेन-देन के लिए उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच में उसके खाते से जुड़े कई राज्यों के साइबर धोखाधड़ी प्रकरण सामने आए हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर शाखा को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों से प्राप्त साइबर शिकायतों की जानकारी मिली थी। शिकायतों के विश्लेषण के दौरान एक बैंक खाते की संदिग्ध भूमिका सामने आई, जिसके बाद मामले की जांच थाना डीडी नगर को सौंपी गई।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि खाता धारक मानव खत्री अपने बैंक खाते का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा ठगी से प्राप्त राशि को प्राप्त करने, उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने अथवा नकद निकालने के लिए कर रहा था। साइबर अपराधों में ऐसे खातों को सामान्यतः “म्यूल अकाउंट” कहा जाता है, जिनका उपयोग ठगी की रकम को छिपाने और उसके स्रोत को छद्म रूप देने के लिए किया जाता है।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी के खाते से संबंधित कुल चार साइबर शिकायतें दर्ज होना पाई गईं। इन शिकायतों में लगभग 9 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी का लेन-देन होना सामने आया है। जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतें गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों से ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई गई थीं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, बैंकिंग रिकॉर्ड और साइबर ट्रांजेक्शन से संबंधित तकनीकी जानकारी का परीक्षण किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 358/26 पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2), 317(4) एवं 317(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मानव खत्री पिता स्वर्गीय दिलीप खत्री निवासी विकास विहार कॉलोनी, रायपुरा, थाना डीडी नगर, जिला रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक अथवा मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए उपलब्ध न कराएं। साइबर अपराधी अक्सर लालच या कमीशन का प्रलोभन देकर लोगों के खातों का उपयोग अवैध लेन-देन के लिए करते हैं, जिससे खाता धारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में भी म्यूल अकाउंट संचालित करने वालों और साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर। जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
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