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कोटपा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 33 प्रकरणों में 3260 रुपये जुर्माना वसूला

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता:- सौरभ साहू
तंबाकू सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
सूरजपुर ACGN:- जिले में “सही दवा, शुद्ध आहार – यही है छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत बड़ी चालानी कार्रवाई की। सूरजपुर तहसील मुख्यालय क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 33 प्रकरण बनाए गए और 3260 रुपये का जुर्माना वसूला गया।


राज्य शासन और नियंत्रक महोदय के निर्देश तथा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में यह अभियान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाना तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।


कार्यवाही के दौरान आम लोगों को कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं धारा 06ब के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा खरीदना भी कानूनन अपराध है।
संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान तंबाकू सेवन करते पाए गए लोगों को समझाइश भी दी। साथ ही कई दुकानों और प्रतिष्ठानों में “नो स्मोकिंग” तथा “नाबालिग बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है” संबंधी जागरूकता बोर्ड लगाए गए।


पूरी कार्रवाई में औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, अमरेश तिर्की, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से डॉ जसवंत सिंह तथा पुलिस विभाग से आरक्षक सत्येंद्र सिंह और प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह की सक्रिय भूमिका रही।


जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जानकारी संबंधित विभाग को देकर तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें।

प्रदीप मिश्रा
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