पुलिस चिन्ह के दुरुपयोग पर वाहन स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
स्कॉर्पियो वाहन में अवैध रूप से लगाया गया था पुलिस टैग, बाउंसर जैसे लोगों को बैठाकर किया जा रहा था दुरुपयोग
बिलासपुर ACGN:- सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस चिन्ह के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने वाहन स्वामी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी वीरेंद्र जैन पिता प्रवीण कुमार उम्र 43 वर्ष निवासी करबला, बिलासपुर अपने स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 11 AD 7866 के आगे और पीछे बिना किसी वैध अधिकार के पुलिस का टैग और चिन्ह लगाकर उसका उपयोग कर रहा था। बताया जा रहा है कि वाहन में बाउंसर जैसे लोगों को बैठाकर प्रभाव दिखाने और रौब जमाने के उद्देश्य से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस संबंध में वाहन शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 205 और 347 के तहत अपराध क्रमांक 398/2026 पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में स्पष्ट कहा है कि पुलिस चिन्ह या टैग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय अपराध है। ऐसी शिकायतों पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि वर्दी और पुलिस संकेतों का दुरुपयोग कर रौब गांठने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
प्रदीप मिश्रा
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