नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 7647981711 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , बिना मान्यता के चल रहे संस्थानों पर शिकंजा! गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील, झोलाछाप डॉक्टर भी प्रशासन के निशाने पर – Anjor Chhattisgarh News

Anjor Chhattisgarh News

सच की तह तक

बिना मान्यता के चल रहे संस्थानों पर शिकंजा! गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील, झोलाछाप डॉक्टर भी प्रशासन के निशाने पर

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- सौरभ साहू

पैरामेडिकल संस्थानों के पंजीयन और मान्यता की होगी जांच, विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश, अवैध चिकित्सा केंद्रों पर भी प्रशासन की नजर

सूरजपुर ACGN:- जिले में बिना वैध पंजीयन और मान्यता के संचालित हो रहे पैरामेडिकल संस्थानों तथा बिना आवश्यक योग्यता के इलाज करने वालों पर अब प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने संबंधित अधिकारियों को जिले के सभी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों के दस्तावेज, पंजीयन, मान्यता और निर्धारित मापदंडों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं झोलाछाप चिकित्सकों और अवैध चिकित्सा केंद्रों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की शुरुआत ग्राम तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से हो चुकी है। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर संस्थान की जांच कराई गई, जिसमें उसका पंजीयन नहीं पाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने संस्थान को सील कर दिया।


कलेक्टर श्रीमती जमील ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थानों के संचालन में अनियमितता या आवश्यक मान्यता और पंजीयन की कमी मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही जिले में बिना वैध चिकित्सकीय पंजीयन और आवश्यक योग्यता के मरीजों का उपचार करने वाले व्यक्तियों तथा अवैध रूप से संचालित चिकित्सा केंद्रों की भी जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ रोका जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की मान्यता, पंजीयन और निर्धारित मापदंडों की जांच की जाएगी। साथ ही अनधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य करने वालों और अवैध चिकित्सा केंद्रों के खिलाफ भी वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अब देखने वाली बात होगी कि जांच का दायरा जिले के अन्य संस्थानों तक कितना आगे बढ़ता है और बिना मान्यता के संचालित संस्थानों तथा अवैध चिकित्सा गतिविधियों पर प्रशासन की कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थियों के भविष्य और आम नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
आपके क्षेत्र में भी कोई महत्वपूर्ण खबर, जनसमस्या या जनहित का मुद्दा हो तो हमें इस नंबर पर भेजें। 7647981711, 9303948009।
अपने क्षेत्र की आवाज बनने के लिए जुड़े हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के सभी जिले, तहसील एवं ब्लॉक में प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now