कोलाहल नियंत्रण विधेयक के मसौदे पर जनता से मांगी राय
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
हिंदी-अंग्रेजी में प्रारंभिक प्रारूप पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध, नागरिकों और संस्थाओं को 30 दिन में सुझाव-आपत्ति देने का मौका
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में कोलाहल नियंत्रण को लेकर प्रस्तावित नए कानून के प्रारंभिक प्रारूप पर अब आम नागरिक, विशेषज्ञ और संबंधित संस्थाएं अपनी राय दे सकेंगी। गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने ‘छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026’ का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है और राज्य शासन ने इस पर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन के उद्देश्य से नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर नागरिकों और संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। इसके लिए विधेयक का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
प्रारंभिक प्रारूप छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in के नोटिस/प्रेस रिलीज सेक्शन में अपलोड किया गया है। नागरिक, संस्था या कोई अन्य संबंधित हितधारक प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन कर यदि किसी प्रावधान पर सुझाव या आपत्ति रखना चाहता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को अपनी राय भेज सकता है।
30 दिन में भेज सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
राज्य शासन ने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले आम नागरिकों, विषय विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करना है।
सुझाव एवं आपत्तियां ‘प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर’ के पते पर भेजी जा सकती हैं।
प्रस्तावित विधेयक अभी प्रारंभिक प्रारूप के स्तर पर है। शासन की ओर से आमंत्रित सुझाव और आपत्तियों के माध्यम से नागरिकों एवं संबंधित पक्षों को इसके प्रावधानों पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
प्रदीप मिश्रा
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