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चोरी से बैंक लूट की साजिश तक, 4 महीने में 5 अपराधियों को सजा

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रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संजय जेठवानी

घरघोड़ा पुलिस की पुख्ता विवेचना और मजबूत साक्ष्यों से पांचों आरोपी दोषसिद्ध, 2-2 साल का कारावास और 100-100 रुपए अर्थदंड

रायगढ़ ACGN:- मोबाइल दुकान में चोरी से शुरुआत कर बैंकों में चोरी की साजिश रचने वाले संगठित अपराधियों पर घरघोड़ा पुलिस की मजबूत विवेचना भारी पड़ी। पुलिस द्वारा समय पर जुटाए गए साक्ष्यों और मजबूत चार्जशीट के आधार पर अपराध के करीब चार माह के भीतर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 8 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सत्यनारायण प्रकाश महिलाने ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार नवीन आपराधिक कानूनों में त्वरित न्याय और समयबद्ध विवेचना पर जोर दिए जाने के बीच घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल पर आरोपियों की मौजूदगी, चोरी की संपत्ति की बरामदगी और वारदात में प्रयुक्त वाहनों समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की विवेचना थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक ने की। घटना के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों की गतिविधियों और आपराधिक साजिश से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया। थाना प्रभारी ने गवाहों के समयबद्ध कथन सुनिश्चित कराए, वहीं प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक ने विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों को व्यवस्थित करते हुए 23 मई 2026 को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। इसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ी और 8 सितंबर को पांचों आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया गया।


इस पूरे मामले की शुरुआत 17 फरवरी 2026 को हुई, जब ग्राम कुडुमकेला निवासी भोजपाल साव ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सड़कपारा मेन रोड, कुडुमकेला स्थित उसकी साव कम्प्यूटर एंड मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की है। दुकान से 43 नए मोबाइल, 40 पुराने मोबाइल, 11 ब्लूटुथ स्पीकर, 3 ब्लूटुथ हेडफोन, दस्तावेजों से भरा बैग और करीब 3000 रुपए नकद चोरी किए गए थे। इस मामले में थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 52/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना में सामने आया कि पांच आरोपियों ने रात करीब 1 से 1:30 बजे कुडुमकेला की मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरी की थी। चोरी का सामान कार में भरकर घरघोड़ा-लैलूंगा मार्ग पर ग्राम मुस्कुरा के पास जंगल में छिपाया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों की योजना चोरी किए गए मोबाइल और अन्य सामान को बेचने की थी, लेकिन इसके बाद गिरोह ने बैंक चोरी की साजिश भी रच डाली।


पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने 15 मार्च 2026 की रात खम्हार स्थित ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। साक्ष्य मिटाने की नीयत से आरोपी बैंक का सीसीटीवी कैमरा सिस्टम निकालकर अपने साथ ले गए। इसके बाद 16 मार्च की रात पटेलपाली स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी बैंक का वॉल्ट नहीं तोड़ सके और वहां से भी सीसीटीवी सिस्टम निकालकर फरार हो गए।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मारुति सियाज कार क्रमांक CG-17-KN-2212 और महिंद्रा XUV-500 क्रमांक CG-04-KZ-5674 बरामद की। इसके अलावा कुल 60 नए-पुराने मोबाइल और एक एयरपॉड्स भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बरामद संपत्ति की कुल कीमत 26 लाख 47 हजार 100 रुपए है।
आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर अपराध करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 112(2), 61(2), 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार की। इस दौरान आरोपियों के कई बार जमानत आवेदन भी निरस्त हुए। पुलिस की समयबद्ध विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चार्जशीट पेश होने के करीब साढ़े तीन माह के भीतर ही न्यायालय ने मामले में फैसला सुना दिया।
न्यायालय से दंडित आरोपियों में मोह. अरसलान पिता मोह. जब्बीर खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी सारथी नगर पत्थलगांव, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, करण महंत पिता कुमार दास महंत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बांसाझार, थाना छाल, जिला रायगढ़, अलतमस खान पिता मोह. आफताब खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी बिलाईटांगर पत्थलगांव, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, जॉनसन बेक पिता बुधियार बेक, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बोटराकछार, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर तथा कवलेश यादव पिता पलकधारी यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बरिमा मेनपाट, थाना कमलेश्वरपुर, जिला सरगुजा शामिल हैं।
न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को धारा 305(ए), 331(4) एवं संगठित अपराध से संबंधित धारा 112(2) बीएनएस के तहत दोषसिद्ध करते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन और एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व तथा प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि ऐसे संगठित अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में दोषसिद्धि के लिए आवश्यक पुख्ता साक्ष्य समय पर प्रस्तुत करना भी था, जिसमें पुलिस को सफलता मिली।
प्रदीप मिश्रा
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