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जन्माष्टमी-गणेश उत्सव से पहले दर्री पुलिस अलर्ट, DJ संचालकों को नियमों की सीख और साइबर जागरूकता का संदेश

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009



दर्री थाना में DJ संचालकों की बैठक, पुलिस ने कहा, त्योहार मनाएं लेकिन नियम और मर्यादा न भूलें

आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश पूजा सहित लगातार आने वाले त्योहारों को लेकर DJ संचालकों की बैठक, ध्वनि प्रदूषण और साइबर ठगी से बचाव पर पुलिस ने दी समझाइश

कोरबा ACGN:- कोरबा जिले में आगामी दिनों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। त्योहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बढ़ जाता है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दर्री पुलिस ने क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं नितीश ठाकुर तथा नगर पुलिस अधीक्षक विमल पाठक के मार्गदर्शन में दर्री थाना प्रभारी तेज कुमार यादव द्वारा थाना परिसर में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में थाना प्रभारी तेज कुमार यादव ने आगामी त्योहारों को देखते हुए डीजे संचालकों को स्पष्ट समझाइश दी कि धार्मिक उत्सव और सामाजिक कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाए जाएं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था से संबंधित नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में न हो।


सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप हो डीजे का संचालन
पुलिस ने डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण को लेकर लागू कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी। आयोजकों और डीजे संचालकों से कहा गया कि निर्धारित नियमों के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें और ऐसी तेज आवाज से बचें जिससे आसपास रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों तथा विद्यार्थियों को परेशानी हो।
ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों में ध्वनि की निर्धारित सीमा, निर्धारित समय तथा संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में लागू प्रतिबंधों का ध्यान रखना आवश्यक है। विशेष रूप से अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
पुलिस ने डीजे संचालकों को यह भी समझाया कि त्योहारों की आड़ में मनमानी तरीके से तेज आवाज में डीजे चलाना या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं है। सभी संचालक प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी स्थानीय निर्देशों का भी पालन करें, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।

खुशियों के त्योहार में दूसरों की परेशानी का कारण न बने तेज आवाज
दर्री पुलिस की समझाइश का मूल संदेश यही रहा कि त्योहार सभी के लिए खुशी का अवसर है। किसी धार्मिक आयोजन की खुशी दूसरे परिवार के लिए परेशानी न बन जाए, इसका ध्यान आयोजकों और डीजे संचालकों को रखना होगा।
जन्माष्टमी में भगवान श्रीकृष्ण की झांकियों और शोभायात्राओं से लेकर गणेश उत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों तक बड़ी संख्या में लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होते हैं। ऐसे आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी होता है। इसलिए पुलिस ने पहले ही डीजे संचालकों को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की है।
पुलिस का कहना है कि कानून का पालन करते हुए उत्सव मनाना ही सच्चे अर्थों में त्योहार की गरिमा है। डीजे संचालकों को भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए।


       बैठक में साइबर अपराध से बचाव का भी दिया संदेश
डीजे संचालकों की बैठक को केवल ध्वनि प्रदूषण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि दर्री पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान के तहत उपस्थित लोगों को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से बचाव के उपाय भी बताए।
पुलिस ने समझाइश दी कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP साझा न करें। मोबाइल पर आने वाले संदिग्ध APK लिंक या अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अनजान लोगों की WhatsApp वीडियो कॉल से भी सावधान रहें। किसी व्यक्ति के कहने पर अपना ATM PIN, आधार नंबर, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।
सोशल मीडिया पर निजी जानकारी डालने से बचने, समय-समय पर पासवर्ड बदलने और किसी भी सरकारी योजना या महत्वपूर्ण सेवा की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई। पुलिस ने कहा कि मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन केवल Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड किया जाए।


                 ठगी होते ही 1930 पर करें कॉल
दर्री पुलिस ने लोगों को बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो वह घबराए नहीं और तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करे। इसके साथ ही साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज की जा सकती है।
पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध के मामले में जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, उतनी ही जल्दी संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर चुप बैठने के बजाय तत्काल शिकायत करना जरूरी है।
आगामी त्योहारों को देखते हुए दर्री पुलिस की यह बैठक एक तरह से डीजे संचालकों और आयोजकों के लिए पहले से दी गई चेतावनी भी मानी जा सकती है कि उत्सव मनाएं, धार्मिक आस्था का सम्मान करें, लेकिन कानून और दूसरों की शांति का भी ध्यान रखें। पुलिस ने सभी से सजग, सतर्क और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की।

प्रदीप मिश्रा
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