बिजली बिल समाधान योजना का दायरा बढ़ा, न्यायालयीन प्रकरणों का भी होगा त्वरित निराकरण
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
30 सितंबर तक बढ़ी योजना की अवधि, न्यायालय से प्रकरण वापस लेने पर मिलेगा छूट का लाभ
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के अंतर्गत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए ऐसे उपभोक्ताओं को भी शामिल किया है, जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेना होगा। नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें योजना के तहत निर्धारित छूट एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप उपभोक्ताओं से मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद को देखते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने निकटतम वितरण केंद्र अथवा संबंधित कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपने लंबित बिजली बिल संबंधी मामलों का शीघ्र निराकरण कराएं।
योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में नियमानुसार छूट का लाभ दिया जा रहा है। अब तक 8 लाख 61 हजार 38 सक्रिय उपभोक्ताओं का पंजीयन किया जा चुका है, जिन पर 1,493 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी। इनमें 745.61 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है तथा 85.22 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है।
इसी प्रकार 1 लाख 42 हजार 799 उपभोक्ताओं ने अपने प्रकरणों का पूर्ण समाधान प्राप्त किया है। उन्हें मूल राशि में 28.28 करोड़ रुपये तथा अधिभार में 50.60 करोड़ रुपये की छूट दी गई है, जबकि 58.96 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 3.58 लाख निष्क्रिय उपभोक्ताओं को कुल 165.07 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है और उनसे 2.52 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है।
पूर्व में यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील थी। अब इसकी अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिए जाने से ऐसे पात्र उपभोक्ताओं को तीन माह का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो किसी कारणवश अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले सके हैं।
प्रदीप मिश्रा
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