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बलांगीर की प्रस्तावित खनन परियोजनाओं पर सरकार का स्पष्टीकरण, वनाधिकार और पर्यावरण कानूनों के पालन का दिया आश्वासन

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बलांगीर, ओडिशा

By ACGN 7647981711, 9303948009

पूर्व राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने कहा – खनन पट्टा देने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का होगा पालन।

बलांगीर ACGN:- बलांगीर जिले के पाटणागढ़ विकासखंड अंतर्गत सालेपाली, लरम्भा, कनेईताल, भरतबहाल, बबजा तथा बियारपाली क्षेत्रों में प्रस्तावित ग्रेफाइट एवं मैंगनीज खनन परियोजनाओं को लेकर उठी आपत्तियों के बीच ओडिशा सरकार के इस्पात एवं खान विभाग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित खनिज ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत या निष्पादित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री डी. चंद्राकर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में परियोजनाएं केवल लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) के चरण में हैं। खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व वनाधिकार अधिनियम-2006, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों तथा अन्य सभी लागू वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

गौरतलब है कि पूर्व राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने राज्य सरकार को दिए अपने अभ्यावेदन में प्रस्तावित खनन पट्टों को निरस्त करने, नीलामी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय एवं स्वतंत्र जांच कराने, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों की रक्षा, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, ग्रामसभा की अनिवार्य स्वीकृति तथा जनसुनवाई की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी।

सरकार के लिखित स्पष्टीकरण के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि खनन पट्टा जारी करने से पहले सभी कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा। पूर्व सांसद निरंजन बिशी ने राज्य सरकार के इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि प्रभावित आदिवासी समुदायों के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जानी चाहिए।

प्रदीप मिश्रा

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