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विधानसभा रिपोर्टर भर्ती रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, चार सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश

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कटक, ओड़िशा

 

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज

चयन प्रक्रिया पूरी होने के डेढ़ वर्ष बाद रद्द करना उचित नहीं, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

कटक ACGN :- ओड़िशा विधानसभा सचिवालय में रिपोर्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को ओड़िशा हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया है कि चयनित याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र की एकल पीठ ने सौरभ राउत और विश्वज्योति बेहरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामले के अनुसार वर्ष 2021 में ओड़िशा विधानसभा सचिवालय ने रिपोर्टर के सात पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं सहित अन्य अभ्यर्थियों का चयन भी कर लिया गया था।

भर्ती प्रक्रिया को अंतिम स्वीकृति देने के लिए गठित चयन बोर्ड को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली।

वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ विधानसभा सचिवालय ने रिट अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से यह दलील दी गई कि मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण चयन प्रक्रिया निरस्त की गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद इस आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं माना जा सकता।

अदालत ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।

प्रदीप मिश्रा

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