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बिना अनुमति 29 पेड़ काटने का मामला: बीईओ की जांच में पुष्टि, एफआईआर की अनुशंसा, संबंधित कर्मचारी के निलंबन की सिफारिश

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बालोद (छत्तीसगढ़)

By ACGN 7647981711, 9303948009

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में विद्यालय परिसर में अवैध पेड़ कटाई की पुष्टि, थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया।

बालोद ACGN:- जिले के गुरूर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़भूम परिसर में बिना अनुमति 29 पेड़ों की कटाई के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) गुरूर द्वारा की गई जांच में पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि होने के बाद संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा दोषी कर्मचारी के निलंबन की अनुशंसा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय परिसर में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ने 2 जुलाई 2026 को विद्यालय का आकस्मिक एवं विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें मौके पर पेड़ों की कटाई की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आया कि 23 अप्रैल 2026 को शाला विकास समिति की बैठक आयोजित कर पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष श्री जीवन लाल उईके एवं सदस्य श्रीमती निर्मला उईके को प्रभारी बनाया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि माध्यमिक स्तर के प्रधान पाठक एवं शाला विकास समिति के सचिव श्री डोमर सिंह निषाद की देखरेख में यह कार्य कराया गया। जबकि नियमानुसार पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग अथवा राजस्व विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ने 3 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी गुरूर को आधिकारिक पत्र भेजकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन एवं पदीय दायित्वों के दुरुपयोग के आरोप में प्रधान पाठक श्री डोमर सिंह निषाद तथा अन्य संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन के लिए उच्च अधिकारियों को औपचारिक अनुशंसा भी भेज दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कदम उठाए जाएंगे।

प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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