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हेलीकॉप्टर खर्च मामले में नवीन पटनायक और वी.के. पांडियन को अदालत का समन, 15 जुलाई तक जवाब तलब

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भुवनेश्वर (ओड़िशा)

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- स्वामी बिजया नंद जी महाराज (ओड़िशा ब्यूरो)

खोरदा जिला एवं सत्र न्यायालय ने हेलीकॉप्टर यात्राओं पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में दस्तावेज प्रस्तुत करने के दिए निर्देश, सरकारी खर्च को लेकर उठे सवाल।

भुवनेश्वर ACGN:- पूर्व बीजू जनता दल (बीजेडी) सरकार के कार्यकाल के दौरान हेलीकॉप्टर यात्राओं पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ गई है। खोरदा जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा पूर्व आईएएस अधिकारी वी.के. पांडियन को समन जारी करते हुए 15 जुलाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों से हेलीकॉप्टर सेवाओं के उपयोग तथा राज्य के खजाने से किए गए खर्च से संबंधित सभी दस्तावेज और अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से संबंधित फाइलें एवं रिपोर्ट भी तलब की गई हैं। न्यायालय ने ओड़िशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (ओएसआरटीसी) को भी हेलीकॉप्टर संचालन पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओएसएस एयर मैनेजमेंट को लगभग 50.55 करोड़ रुपये तथा जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को करीब 52.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसका व्यय कथित रूप से राज्य के खजाने से किया गया।
शिकायत में यह भी आरोप है कि वी.के. पांडियन ने विभिन्न जिलों के दौरे और बैठकों के लिए लगभग 300 हेलीकॉप्टर यात्राएं कीं। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि उस समय उनके पास ऐसा कौन-सा अधिकृत पद था, जिसके आधार पर सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर सुविधा का उपयोग किया गया। साथ ही इन खर्चों की स्वीकृति और राजकोषीय प्रक्रिया की जांच की भी मांग की गई है।
यह मामला अधिवक्ता सुधीर मोहंती द्वारा दायर शिकायत के आधार पर न्यायालय के समक्ष पहुंचा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर न्यायालय आगे की प्रक्रिया तय करेगा।

प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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