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गेवरा खदान में प्रदर्शन और कार्य बाधित करने के मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज

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कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

एसईसीएल प्रबंधन की शिकायत पर दीपका थाना में दर्ज हुआ मामला, शासकीय कार्य में बाधा, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप

कोरबा। कोरबा-पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल की गेवरा कोयला परियोजना में बिना अनुमति प्रवेश कर खनन कार्य बाधित करने के मामले में बांकीमोंगरा नगर पालिका उपाध्यक्ष, उनके पति सहित करीब 25 ग्रामीणों के विरुद्ध दीपका थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान खदान क्षेत्र में प्रवेश कर मशीनों एवं खनन कार्य को रुकवाया गया, जिससे परियोजना का कार्य प्रभावित हुआ और एसईसीएल को आर्थिक नुकसान हुआ।
जानकारी के अनुसार 22 जून को सुबह करीब 10:30 बजे नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं उनके पति सहित ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर गेवरा परियोजना क्षेत्र में पहुंचे थे। प्रबंधन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना वैधानिक अनुमति के प्रतिबंधित खनन क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां चल रहे कोयला उत्पादन कार्य में हस्तक्षेप किया।
एसईसीएल प्रबंधन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समझाइश देने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने कार्य बंद कराया तथा कर्मचारियों को धमकी दी गई। इस दौरान शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
प्रबंधन के अनुसार खदान कार्य बाधित होने से लगभग 50 लाख रुपये के आर्थिक नुकसान का दावा किया गया है। साथ ही खनन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर बताते हुए दुर्घटना की आशंका भी जताई गई है।
बताया गया कि गेवरा परियोजना देश की प्रमुख कोयला खदानों में शामिल है और यहां से होने वाला उत्पादन देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में खनन कार्य में बाधा डालना व्यापक जनहित को प्रभावित करने वाला बताया गया है।
मामले में सुरक्षा निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दीपका थाना पुलिस ने नगर पालिका उपाध्यक्ष, उनके पति सहित अन्य ग्रामीणों के खिलाफ धारा 126(2), 127(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रदीप मिश्रा
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