आधार अपडेट में लापरवाही पड़ी भारी, नियम तोड़ने वाले केंद्रों पर होगी कार्रवाई
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सूरजपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- सौरभ साहू
जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कलेक्टर का निर्देश, 10 साल पुराने आधार का बायोमेट्रिक अपडेट कराएं नागरिक
सूरजपुर ACGN:- सूरजपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर रेना जमील की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार कार्ड से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए नागरिकों को समय पर आधार अपडेट कराने और शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 वर्ष या उससे पहले बनाए गए हैं, वे अनिवार्य रूप से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। इसके लिए जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन समय रहते आधार अपडेट कराकर मिलने वाली सेवाओं को निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकें।

बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के प्रतिनिधियों ने आधार पंजीयन, सुधार प्रक्रिया और दस्तावेजों में हुए बदलावों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आधार के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को सुचारू रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक अपडेट जरूरी हैं।
जिले में वर्तमान में कुल 59 आधार केंद्र संचालित हैं, जिनमें बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और डाकघर शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति निजी भवनों या अन्य स्थानों पर आधार कार्य करने वाले केंद्रों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वाले केंद्रों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

अधिकारियों ने बताया कि 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। इसके लिए अभिभावक नजदीकी आधार केंद्र में जाकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
आधार में सुधार को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि नागरिक बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट करा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट में फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो शामिल हैं, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल और अन्य जानकारी सुधारी जा सकती है।
यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार और नाम में सुधार अधिकतम दो बार ही मान्य होगा। गलत दस्तावेज अपलोड करने वाले आधार ऑपरेटरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ऑपरेटरों की आईडी निलंबित करने और ब्लैक लिस्ट करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है।

बैठक में नागरिकों को आधार सेवाओं के निर्धारित शुल्क की जानकारी भी दी गई। नया आधार पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य अपडेट के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार सेवाओं में पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आधार आज हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसकी सुरक्षा और सही जानकारी सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।
बैठक में आधार प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर छत्तीसगढ़ सूरज वैष्णव, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, श्रम अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग, ईडीएम सुमित सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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