नशे के सौदागर पर रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की संपत्ति फ्रीज
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
रायपुर ACGN:- रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो की करीब 15 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को सफेमा (SAFEMA) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन SAFEMA/NDPS एक्ट के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक मुंबई द्वारा आरोपी की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि की गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी रूपिन्दर सिंह के विरुद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 190/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई थी। विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषसिद्धि के बाद पुलिस द्वारा आरोपी की संपत्तियों की वित्तीय जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी के नाम पर दर्ज वाहन उसकी घोषित आय और उपलब्ध वित्तीय जानकारी से मेल नहीं खाते हैं।
जांच के दौरान आरोपी के नाम पर पंजीकृत शेवरले क्रूज कार जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये तथा महिंद्रा थार वाहन जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है, कुल 15 लाख रुपये की संपत्ति सामने आई।
पुलिस के अनुसार इन संपत्तियों के अर्जन का स्रोत संदिग्ध पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान आरोपी एवं परिजनों को संपत्ति के वैध स्रोत बताने का अवसर दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
अब सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद दोनों वाहनों को बिना अनुमति बेचने, हस्तांतरित करने या उपयोग करने पर रोक रहेगी। यदि संपत्ति का वैध स्रोत साबित नहीं होता है तो नियमानुसार आगे जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
रायपुर पुलिस ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए संपत्ति संबंधी कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी।
प्रदीप मिश्रा
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