अधिक कीमत पर शराब बिक्री का खेल उजागर, दो जिलों में गिरी गाज, दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित,शराब विक्रेताओं पर भी प्रकरण दर्ज
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
रायपुर ACGN:- निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामलों में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा अलग-अलग जिलों में किए गए आकस्मिक निरीक्षणों में शराब दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। संबंधित शराब विक्रेताओं के विरुद्ध भी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
पहला मामला राजधानी रायपुर की फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान का है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल के निरीक्षण के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचे जाने की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि 240 रुपये प्रति पाव की दर से कुल 480 रुपये की शराब के लिए ग्राहक से 500 रुपये वसूले गए, अर्थात 20 रुपये अतिरिक्त लिए गए।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ ने संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।
वहीं दूसरी कार्रवाई खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में की गई। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब बिक्री की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा तीन पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचे जाने की पुष्टि हुई। ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले जाने पर विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता माना।
इस मामले में गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण दर्ज किया गया है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा राज्यभर में लगातार निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर। जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़। :::
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