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राहगीरों को भयभीत करने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल

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दुर्ग, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अरविन्द तिवारी

धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डरा-धमका रहा था आरोपी, वैशाली नगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

दुर्ग ACGN:- जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत थाना वैशाली नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर राहगीरों को भयभीत करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना वैशाली नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जवाहर नगर स्थित कचरा भट्टी के पास एक युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर आम नागरिकों एवं राहगीरों को डरा-धमका रहा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।
पुलिस के पहुंचते ही संदिग्ध युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शेख सलीम बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार हथियार बरामद किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 215/2026 के तहत धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर लोगों में भय उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे।
गिरफ्तार आरोपी
शेख सलीम (19 वर्ष), निवासी घासीदास नगर, जामुल के पीछे, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामग्री
एक नग धारदार हथियार।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां, अवैध हथियार रखने वाले व्यक्ति अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली कोई भी जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि जनसहयोग से ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

प्रदीप मिश्रा
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