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अवैध उर्वरक पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो संस्थानों से भारी मात्रा में खाद जब्त

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रायपुर छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

आरंग में अवैध भंडारण और बिक्री का खुलासा, कृषि विभाग ने कसा शिकंजा

रायपुर ACGN:- किसानों को खरीफ सीजन के दौरान नकली एवं अवैध खाद-बीज से सुरक्षित रखने के लिए रायपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आरंग विकासखंड में अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण और बिक्री करने वाले दो संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में खाद जब्त की गई है।
कृषि विभाग के उप संचालक श्री सतीश अवस्थी ने जानकारी दी कि ग्राम समोदा स्थित मेसर्स महानदी बीज भंडार द्वारा उर्वरक प्राधिकार पत्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आवश्यक स्त्रोत प्रमाण पत्र के खाद का भंडारण एवं बिक्री की जा रही थी। शिकायत प्राप्त होने पर 26 मई को क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षक द्वारा मौके पर दबिश दी गई, जहां से 35.05 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त किया गया। इस मामले में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को प्रेषित कर दी गई है।


इसी तरह आरंग के ग्राम कलई में भी अवैध खाद भंडारण का मामला सामने आया, जहां मेसर्स पुलकित बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड (गुड़गांव, हरियाणा) द्वारा अवैध रूप से खाद का स्टॉक कर बिक्री की जा रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उर्वरक निरीक्षक दल, क्षेत्रीय पटवारी एवं आरंग थाने के सहायक उप निरीक्षक की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बंद गोदाम का ताला तुड़वाकर जांच की, जहां से 46 क्विंटल दानेदार खाद एवं 35 लीटर तरल उर्वरक जब्त किया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध उर्वरक कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अवैध भंडारण या कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचता है या संदिग्ध गतिविधि करता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित कृषि अधिकारी या उर्वरक निरीक्षक को दें, ताकि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रदीप मिश्रा
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