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बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे चालक पर मानव वध का मामला, पुलिस ने भेजा जेल

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रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- संजय जेठवानी

मां मंगला कॉलेज मेन रोड पर भीषण सड़क हादसे में छोटा हाथी चालक की मौत, रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई

रायगढ़ ACGN :- रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में रायगढ़ police ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने केवल लापरवाही नहीं बल्कि मानव वध की गंभीर धारा के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के सख्त निर्देश पर की गई है, जिसमें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने कहा गया है।
जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात लगभग साढ़े आठ बजे मां मंगला कॉलेज मेन रोड पर छोटा हाथी वाहन और बॉक्स ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छोटा हाथी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की गई।
मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ साहू रोज की तरह पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान से काम खत्म कर घर लौट रहा था, तभी चंद्रपुर की ओर से तेज और लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर चालक ने वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान और क्षतिग्रस्त वाहनों की जांच की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था। पुलिस द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत करने नोटिस दिए जाने पर आरोपी ने लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था। पुलिस ने माना कि आरोपी को यह जानकारी थी कि उसके इस कृत्य से किसी की जान जा सकती है। घटना की गंभीरता और आरोपी की गैरकानूनी ड्राइविंग परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने मामले में धारा 106(1) को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस अर्थात मानव वध की धारा जोड़ दी।
पुलिस ने आरोपी इमरान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई करती रहेगी।

प्रदीप मिश्रा
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