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भीषण गर्मी में पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

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सूरजपुर / छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता:- सौरभ साहू

दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से ढुलाई और सवारी पर रोक, लू से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट

सूरजपुर ACGN:- जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रेना जमील ने पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 01 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं पर सामग्री लादने तथा सवारी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मार्च से जून 2026 के दौरान प्रदेश सहित मध्य भारत में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में दोपहर के समय तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी तथा गधों से वजन ढोने या सवारी कराने से पशुओं के बीमार होने और उनकी मृत्यु तक का खतरा बढ़ जाता है।
‘परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965’ के नियम 6(3) के तहत अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रावधान है। इसी के तहत जिले में यह आदेश लागू किया गया है।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। वहीं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं द्वारा भी सभी संस्था प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी गांव-गांव जाकर पशुपालकों को लू से बचाव के उपायों की जानकारी देंगे और जरूरत पड़ने पर पशुओं का तत्काल उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन ने किसानों और पशुपालकों से अपील की है कि वे दोपहर के समय पशुओं को छायादार स्थान पर रखें, पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था करें तथा तेज धूप में पशुओं का परिवहन या कृषि कार्य में उपयोग करने से बचें। साथ ही जनपद पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी पशुओं के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदीप मिश्रा
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