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उप चुनाव की तारीख घोषित कोरबा में आचार संहिता सख्त

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कोरबा छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

34 पदों पर चुनाव प्रक्रिया शुरू अवकाश से लेकर हथियार तक पर कड़ा नियंत्रण

कोरबा ACGN:- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरबा जिले में नगरपालिकाओं और त्रि स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 की औपचारिक घोषणा कर दी है घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है
जिले में नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में पार्षद के एक पद सहित जनपद पंचायत सदस्य के 03 सरपंच के 01 और पंच के 30 रिक्त पदों पर उप चुनाव कराया जाएगा कुल मिलाकर 34 पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11 मई से चुनावी गतिविधियों की शुरुआत होगी इसी दिन नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी 18 मई तक नामांकन जमा किए जाएंगे 19 मई को संवीक्षा होगी और 21 मई को नाम वापसी के बाद अंतिम सूची जारी कर प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा
मतदान की स्थिति में नगरीय निकाय के लिए 1 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी वहीं पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतगणना और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है बिना अनुमति कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा
इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लाइसेंसी हथियारों को 7 दिनों के भीतर नजदीकी थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री और नारे लिखने पर रोक लगाते हुए संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है
चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समिति का गठन किया गया है जो हर तीन दिन में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिससे चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके

प्रदीप मिश्रा
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