बल्क वेस्ट जनरेटरों पर सख्ती, कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू, बड़े संस्थानों और व्यावसायिक इकाइयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
कोरबा 24 अप्रैल 2026/ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू होने के बाद अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने यहां उत्पन्न कचरे के समुचित प्रबंधन और निपटान की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। नगर पालिक निगम कोरबा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय तिवारी ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 27 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत उन सभी संस्थानों और इकाइयों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है, जो 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में संचालित होते हैं या प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी का उपयोग करते हैं अथवा 100 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। इसमें सरकारी और निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, होटल, मॉल, औद्योगिक इकाइयां, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल, बाजार, स्टेडियम, विवाह एवं सम्मेलन हॉल सहित बड़ी आवासीय सोसायटियां भी शामिल हैं।
इन सभी इकाइयों के लिए अपने परिसर में कचरा पृथक्करण और प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। सूखा, गीला, सेनेटरी और विशेष अपशिष्ट के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना जरूरी होगा और इस कचरे को अधिकृत एजेंसियों या स्थानीय निकाय के माध्यम से ही निपटान करना होगा। सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को भी अपने अपशिष्ट के लिए उपयुक्त कंटेनर रखना अनिवार्य किया गया है और उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही कचरा जमा करना होगा।
नियमों के अनुसार 100 से अधिक लोगों के किसी भी आयोजन या कार्यक्रम के लिए आयोजकों को कम से कम तीन कार्य दिवस पहले स्थानीय निकाय को सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजन स्थल पर कचरे का पृथक्करण और उसके उचित निस्तारण की जिम्मेदारी आयोजक की होगी तथा इसके लिए निर्धारित यूजर चार्ज भी जमा करना होगा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखना है, जिसके लिए सभी नागरिकों और संस्थानों की सहभागिता आवश्यक है।
प्रदीप मिश्रा
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