दस्तावेजों के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, विद्यार्थियों को बड़ी राहत
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सूरजपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- सौरभ साहू
माध्यमिक शिक्षा मंडल की अहम सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में, डुप्लीकेट अंकसूची से पुनर्मूल्यांकन तक 60 दिन में होगा काम
सूरजपुर ACGN:- विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की पहल के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को जरूरी दस्तावेज समय पर मिलने और संबंधित कार्यों में जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाओं को निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा से जोड़ा गया है। इन सेवाओं के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेज हासिल करने के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों में समय पर दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विद्यार्थी अपना समय और ऊर्जा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में खर्च करने के बजाय पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ने का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराना और अनावश्यक देरी को रोकना है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का प्रयास है कि विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर परीक्षा और उच्च शिक्षा तक सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था मिले।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से खास तौर पर उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र या उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की जरूरत पड़ती है। समय-सीमा निर्धारित होने से इन सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
प्रदीप मिश्रा
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