पुल चोरी के आरोपी पर जिला बदर की गाज, एक साल तक 9 जिलों में नो-एंट्री
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
पुल चोरी के आरोपी पर जिला बदर की गाज, एक साल तक 9 जिलों में नो-एंट्रीक्टर कुणाल दुदावत का बड़ा आदेश, कोरबा समेत 9 जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश
कोरबा ACGN:- पुल चोरी के आरोपी मुकेश कुमार साहू उर्फ बरबट्टी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने आरोपी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कोरबा जिले से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
नौ जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा
जारी आदेश के मुताबिक मुकेश कुमार साहू उर्फ बरबट्टी को केवल कोरबा ही नहीं, बल्कि आसपास के आठ अन्य जिलों की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत उसे बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहना होगा।
प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के बाद संबंधित व्यक्ति के इन जिलों की राजस्व सीमाओं में रहने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला बदर की यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सख्त कदम माना जा रहा है।
प्रशासन की कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के मामलों में कानून के तहत उपलब्ध प्रशासनिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लगे आरोपों और प्रकरण का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगा।
प्रदीप मिश्रा
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