संजय यादव के नाम 7.50 लाख की क्षतिपूर्ति, वारिसों को 15 दिन में दावा पेश करने का मौका
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ने स्वीकृत की आर्थिक सहायता राशि, वैध वारिसों को प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होने की सूचना
रायपुर ACGN:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा मृतक संजय यादव (सेन), निवासी नंदी चौक, लालपुर, थाना टिकरापारा, रायपुर के वैध वारिसों के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन ने मृतक के वैधानिक वारिसों को निर्धारित अवधि में अपना दावा प्रस्तुत करने की सूचना जारी की है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार मृतक संजय यादव (सेन) और उनकी पत्नी, दोनों का निधन हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि उनके वैध वारिसों को प्रदान की जानी है। इसके लिए संबंधित वारिसों को स्वयं को मृतक का वैध उत्तराधिकारी सिद्ध करने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समाचार जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर वैधानिक वारिसों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में उपस्थित होना होगा। निर्धारित समयावधि में दावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से वैध वारिसों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करें, ताकि स्वीकृत क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
प्रदीप मिश्रा
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