पट्टाधृति सर्वे में पारदर्शिता और शुद्धता पर जोर, पात्र हितग्राहियों को ही मिलेगा अधिकार
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण सर्वे के निर्देश
कोरबा ACGN :- कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन पात्र व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान किए जाने की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पट्टाधृति अधिकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और तथ्यात्मकता के साथ किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक स्थल का सर्वे प्रारंभ करने से पहले ड्रोन सर्वे अनिवार्य रूप से कराने, चौहद्दी का स्पष्ट उल्लेख करने तथा सभी सीमाओं में संबंधित व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्ष 2017 की सैटेलाइट इमेज का अध्ययन कर पात्रता का परीक्षण करने और उसका उपयोग सर्वेक्षण में करने पर भी जोर दिया।
कलेक्टर ने कहा कि केवल वास्तविक पात्र एवं अधिभोगधारी व्यक्तियों के प्रकरण ही स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। प्रत्येक स्थल का भौतिक सत्यापन, अभिलेखों का मिलान तथा निर्धारित तिथि के अनुसार पात्रता का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्ण जानकारी अथवा अपात्र व्यक्ति को लाभ दिए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सड़क, नाला, तालाब, जल निकाय, पार्क, खुली भूमि, आरक्षित भूमि अथवा अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टाधृति अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर शासन के नियमों के अनुरूप ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने सर्वेक्षण कार्य में सभी आवश्यक दस्तावेज, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज, नक्शे एवं अन्य अभिलेखों का समुचित संधारण करने तथा निर्धारित प्रारूपों में डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक चरण में पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल ने पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय, ओएसडी श्री तरुण कुमार किरण, सहायक कलेक्टर श्री विशाल जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, अपर निगम आयुक्त, सभी जोन प्रभारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भू-अभिलेख अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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