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बिजली बिल में देरी पर अब नहीं लगेगा पूरे महीने का चार्ज, नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

पावर कंपनी ने स्पष्ट किया, लेट पेमेंट सरचार्ज की नई व्यवस्था में उपभोक्ता जितने दिन लेट होंगे, उतने दिनों का ही लगेगा शुल्क

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिल भुगतान में देरी होने पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने नई व्यवस्था को उपभोक्ता हित में बताया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों में चल रही रोजाना ब्याज या अतिरिक्त बोझ वाली खबरें भ्रामक हैं।
पावर कंपनी के अनुसार पुरानी व्यवस्था में यदि कोई उपभोक्ता नियत तारीख के बाद एक-दो दिन की देरी से भी बिल जमा करता था, तो उसे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज देना पड़ता था। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह थी।
नई व्यवस्था के तहत अब विलंब अधिभार की गणना प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ता को जितने दिनों की देरी होगी, केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा। अब लेट पेमेंट सरचार्ज 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा।
कंपनी ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को बिल भुगतान में केवल एक दिन की देरी होती है तो उसे पूरे महीने का चार्ज नहीं देना होगा, बल्कि सिर्फ एक दिन का निर्धारित शुल्क ही लगेगा। वहीं यदि कोई उपभोक्ता पूरे 30 दिन की देरी करता है तो भी कुल अधिभार 1.2 प्रतिशत ही बनेगा, जो पुरानी व्यवस्था के 1.5 प्रतिशत से कम है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सही जानकारी पर विश्वास करें और किसी भी भ्रामक प्रचार से बचें। कंपनी ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक भार से राहत देना और सरचार्ज प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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