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मंदिर हसौद से लापता युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पार्षद समेत चार आरोपी गिरफ्तार

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

शराब पार्टी के दौरान विवाद बना हत्या की वजह, शव को महानदी किनारे रेत में दफनाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश

रायपुर ACGN:- रायपुर जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र से लापता हुए भुनेश्वर यादव हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में एक पार्षद समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर शव को महासमुंद जिले के नांदगांव स्थित महानदी किनारे रेत में दफनाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।


पुलिस के अनुसार इंदिरा कॉलोनी मंदिर हसौद निवासी ईश्वरी यादव ने 23 मई 2026 को अपने पति भुनेश्वर यादव (38 वर्ष) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 22 मई की रात वह बिना बताए कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में संदेही लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने पूरी घटना स्वीकार कर ली।
पुलिस के मुताबिक पार्षद नोहर दास रात्रे उर्फ गोलू रात्रे, अमित राजपूत, हेमचंद बंजारे उर्फ सोनू बंजारे और भुनेश्वर यादव एक साथ शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान सभी लोग कार से महासमुंद की ओर निकले। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि भुनेश्वर यादव ने पार्षद नोहर रात्रे को थप्पड़ मार दिया और गाली-गलौज की। इससे नाराज होकर तीनों आरोपियों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी।
मारपीट के दौरान भुनेश्वर यादव की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी घबरा गए और महासमुंद पहुंचकर नोहर रात्रे ने अपने मामा श्रवण जांगड़े को घटना की जानकारी दी। चारों ने मिलकर नांदगांव के पास महानदी किनारे रेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया ताकि घटना का कोई सबूत न मिल सके।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 28 मई को विधिवत उत्खनन कर शव बरामद किया। परिजनों ने शव की पहचान भुनेश्वर यादव के रूप में की। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
घटना स्थल महासमुंद थाना क्षेत्र में होने के कारण वहां अपराध क्रमांक 322/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238 एवं 3(5) के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
नोहर दास रात्रे उर्फ गोलू रात्रे (पार्षद), अमित राजपूत, हेमचंद बंजारे उर्फ सोनू बंजारे, श्रवण जांगड़े

क्या शराब के नशे में हुआ यह विवाद एक परिवार की जिंदगी उजाड़ गया? और क्या जनप्रतिनिधि पद पर बैठे लोगों से समाज को बेहतर आचरण की अपेक्षा नहीं होती? यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

प्रदीप मिश्रा
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