छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल बिक्री के नए नियम लागू जानिए किसे मिलेगा पेट्रोल-डीजल, कौन रहेगा प्रतिबंध के दायरे में
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रायपुर छत्तीसगढ़
By ACGN 7647 9817119303 948009
अब बोतल, ड्रम और जेरीकेन में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, किसानों और अस्पतालों के लिए विशेष व्यवस्था; नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर, 23 मई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नए दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित आपूर्ति संकट की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल, ड्रम या जेरीकेन में खुला पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। ईंधन केवल वाहनों की टंकी में ही भराया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक स्टॉकिंग और अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
हालांकि सरकार ने किसानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं को राहत देते हुए विशेष छूट भी प्रदान की है। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पंप सेट के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अस्पतालों के जनरेटर, मोबाइल टावर, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी निर्माण कार्यों के लिए भी आवश्यकता अनुसार ईंधन दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी प्रकार की घबराहट की स्थिति नहीं है। प्रदेश के हजारों पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुरक्षित रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का संग्रह न करें।
सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश-2005 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में लागू किए गए इन नए नियमों को सुरक्षा, पारदर्शिता और आम जनता के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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