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जी राम जी – ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया विस्तार

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अब ग्रामीण परिवारों को मिलेंगे 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी

ग्रामीण विकास और आजीविका को नई मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025’ अब देश में रोजगार गारंटी व्यवस्था का नया आधार बनने जा रहा है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और वर्तमान मनरेगा का स्थान लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस नई योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल श्रम कार्य की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 95 हजार 692 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है, जबकि राज्यों के अंशदान सहित कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहेगा।
योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को विलंब क्षतिपूर्ति का अधिकार भी मिलेगा। वहीं निर्धारित समय सीमा में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
नई रोजगार गारंटी व्यवस्था में पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य चयन के अधिक अधिकार दिए गए हैं। इससे गांवों में जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और गांव आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।
प्रदेश में वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 30 जून 2026 तक मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेंगे और 1 जुलाई से स्वतः नई व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। नए श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण समृद्धि और विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि 125 दिनों के रोजगार की गारंटी से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और छत्तीसगढ़ में विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।

प्रदीप मिश्रा
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