महिला सशक्तिकरण और सैनिक सम्मान की दिशा में बड़ा फैसला, जमीन रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क में भारी छूट
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत और सैनिकों-पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत राहत, सरकार ने जारी की अधिसूचना
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सैनिक सम्मान की दिशा में दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत शुल्क छूट तथा सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर तैयार किए गए इन प्रस्तावों की अधिसूचना जारी होने के बाद अब यह व्यवस्था प्रभावशील हो गई है।
राज्य सरकार के इस फैसले के तहत अब महिलाओं के नाम पर होने वाले अचल संपत्ति अंतरण के दस्तावेजों पर लागू पंजीयन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वर्तमान में संपत्ति के बाजार मूल्य पर 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जो अब महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में घटकर 2 प्रतिशत रह जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अधिक से अधिक परिवार महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन कराएंगे, जिससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का स्वामित्व मिलने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगी। वहीं वित्त मंत्री एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस योजना से सरकार को राजस्व में कमी जरूर आएगी, लेकिन यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा सामाजिक निवेश है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82 हजार 755 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था और नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि इस निर्णय से सरकार को करीब 153 से 200 करोड़ रुपये तक के राजस्व का भार उठाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
इसी के साथ राज्य सरकार ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी बड़ी राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया है। अधिसूचना के अनुसार यह लाभ केवल एक बार मिलेगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, सैनिक या पूर्व सैनिक होने का प्रमाण तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है, जिसमें अब पात्र हितग्राहियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए घर से दूर रहकर सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और आवास खरीद लागत को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह कदम सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उनके योगदान के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।
राज्य सरकार के इन दोनों फैसलों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी और सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों को आवास खरीदने में राहत मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबरों और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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