गौ मांस रखने का आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
बेलगहना पुलिस की कार्रवाई, 7 किलो मांस और उपकरण जब्त
बिलासपुर। जिले के बेलगहना चौकी क्षेत्र में गौ मांस रखने और काटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई।
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय ने बताया कि जय गुप्ता निवासी बेलगहना द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम करहीकछार स्थित बिजली ऑफिस के पास रहने वाला एक व्यक्ति गौ मांस रखकर काटने का कार्य कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में बेलगहना पुलिस टीम ने तड़के सुबह आरोपी के घर दबिश दी।
रेड के दौरान आरोपी अपने आंगन में गौ मांस को काटते हुए पाया गया। पूछताछ में उसने जीवित एवं मृत गाय-भैंस को काटकर मांस रखने और खाने की बात स्वीकार की। मौके से पुलिस ने करीब 7 किलोग्राम कटा हुआ गौ मांस और मांस काटने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 और 10 के तहत अपराध दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में बेलगहना पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।
गिरफ्तार आरोपी
सुरेश कुमार सोनवानी, पिता मनीराम सोनवानी, उम्र 53 वर्ष, निवासी करहीकछार, चौकी बेलगहना, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
प्रदीप मिश्रा
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