पेट्रोल–डीजल बिक्री की सीमा तय, जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने कसी सख्ती
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भुवनेश्वर, ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज
एक बार में अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल और 500 लीटर डीजल बिक्री का आदेश, पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी के निर्देश
भुवनेश्वर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब एक बार में ईंधन की बिक्री पर सीमा तय कर दी गई है। भुवनेश्वर आरएसए बिक्री प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंपों पर एक लेन-देन में अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल और 500 लीटर हाईस्पीड डीजल ही बेचा जा सकेगा।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करें और किसी भी स्थिति में थोक स्तर पर ईंधन बिक्री न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप की ईंधन आपूर्ति निलंबित किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय बाजार में ईंधन की जमाखोरी और अनियंत्रित खरीदारी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर डीजल की खरीदारी बढ़ने और मूल्य अंतर के कारण दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन का कहना है कि सामान्य वाहनों की ईंधन आवश्यकता सीमित होती है, इसलिए यह प्रतिबंध आम उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि जिन वाहनों की टैंक क्षमता अधिक है, उन्हें वैध दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अतिरिक्त ईंधन दिए जाने की अनुमति भी दी जा सकती है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी आपात स्थिति या ईंधन संकट के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि केवल पारदर्शी बिक्री व्यवस्था सुनिश्चित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए लागू किया गया है।
इस कदम से पेट्रोल–डीजल वितरण प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रदीप मिश्रा :- देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़ हम लाते है निष्पक्ष निर्भीक और सच्ची खबरे
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