स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, सात दुकानों पर कार्रवाई
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संयुक्त टीम की कार्रवाई में दुकानदारों से 1780 रुपये जुर्माना वसूला गया, तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर भी किया गया जागरूक
कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सात दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान दुकानदारों से कुल 1780 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी के नेतृत्व में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बालको क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत धारा 4 और धारा 6 (अ) एवं 6 (ब) के उल्लंघन पर सात दुकानों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।


अभियान के दौरान चार दुकानदारों को समझाइश भी दी गई और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। टीम ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों में धारा 6 (अ) के तहत अनिवार्य चेतावनी पोस्टर भी चस्पा किए।

इस दौरान उपस्थित लोगों को पाम्पलेट वितरित कर कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी दी गई और तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे तंबाकू सेवन से दूर रहें और अपने आसपास भी इस तरह की गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को दें ताकि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।
प्रदीप मिश्रा
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