अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक, सुनियोजित शहरी विकास को मिलेगा बढ़ावा
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
शहरी विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय, छत्तीसगढ़ विधानसभा से नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 पारित
रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ओ. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित विस्तार और अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण स्थापित करते हुए व्यवस्थित विकास को गति देना है।
सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने बताया कि वर्तमान में नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राधिकरणों जैसे रायपुर विकास प्राधिकरण और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण पर ही निर्भर है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ शहरों के व्यवस्थित विस्तार की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी से नगर विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अहमदाबाद जैसे शहरों में रिंग मार्ग जैसी बड़ी परियोजनाएं नगर विकास योजना के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई हैं, जो इस मॉडल की सफलता को दर्शाती हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी रायपुर के मुख्य विकास योजना के अंतर्गत एम. आर. 43 मार्ग का निर्माण इसी प्रणाली के तहत किया जा रहा है। संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38 में बदलाव किया गया है। अब नगर विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के दायरे का विस्तार किया गया है। नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरणों के अलावा राज्य शासन के अन्य अभिकरण, स्थानीय नगर निकाय तथा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां भी नगर विकास योजनाओं को लागू कर सकेंगी। इससे योजनाओं की संख्या बढ़ेगी और औद्योगिक तथा आवासीय विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक के पारित होने पर कहा कि यह निर्णय राज्य में संतुलित और सुनियोजित शहरी विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इससे शहरों में बेहतर अधोसंरचना, व्यवस्थित आवास और उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधा प्राप्त हो सके।
प्रदीप मिश्रा
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